हल्दूचौड़:- मतदाता सूची में अंकित नाम को दुग्ध संघ ने माना अवैध,निदेशक डेयरी विकास को भेजी जांच रिपोर्ट।
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आदर्श उपविधियों के तहत विनिमय 5 (क) तथा विनिमय 2(12) के अंतर्गत दुग्ध समिति बच्ची नवाड़ में गतिमान निर्वाचन संबंधी कार्यवाही में दुग्ध संघ की निवर्तमान संचालक गीता दुमका के पति दया किशन दुमका का मतदाता सूची में अंकित नाम को दुग्ध संघ ने माना अवैध।
निदेशक डेयरी विकास को भेजी जांच रिपोर्ट।
दुग्ध संघ लालकुआं के द्वारा प्राथमिक समितियों की संचालन समितियों के चुनाव की प्रक्रिया के क्रम में दुग्ध संघ लालकुआं की निवर्तमान संचालक गीता दुमका व उनके पति दया किशन दुमका की सदस्यता को दुग्ध संघ ने अयोग्य करार दिया है।बता दें कि दुग्ध संघ की निवर्तमान संचालक प्राथमिक दुग्ध समिति हरिपुर बच्ची से जबकि उनके पति बच्ची नवाड़ से सदस्य थे किंतु नियमावली के तहत एक परिवार से दो सदस्य नही हो सकते लिहाजा गीता
दुमका ने हरिपुर बच्ची समिति से अपना त्याग पत्र दे दिया था जिसके बाद आज चुनावी प्रक्रिया के तहत बच्ची नवाड़ समिति से दया किशन दुमका को भी अयोग्य करार ठहराया गया है।दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के निर्देशों के क्रम में जांच करते हुए प्रभारी पी एंड आई मोहन चंद्र जोशी ने निबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आदर्श उपविधियों का हवाला देते हुए विनिमय 5 (क) तथा विनिमय 2(12) का हवाला देते हुए दुग्ध समिति बच्ची नवाड़ में गतिमान निर्वाचन संबंधी कार्यवाही के अलावा उनके मतदाता सूची में होने को अवैध बताते हुए निदेशक डेयरी विकास विभाग व सामान्य प्रबंधक दुग्ध संघ को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी है।