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दिल्ली में प्रदुषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पीठ ने आगे कहा, “हम केंद्र को ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखते हैं।”
दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं। 18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदुषण विरोधी ग्रेप 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए टीमें गथित करने का निर्देश दिया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेप-4 अगले 72 घंटों तक लागू रहेगा, शहर और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 371 रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, हम जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि अगले सोमवार को हम दिल्ली सरकार द्वारा इसके आदेशो के अनुपालन की जांच करेंगे। फिर हम विचार करेंगे कि इसे ग्रेप-4 से ग्रेप-2 में लाया जाए या नहीं।