ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने आरोपी आशीष मेहता और अरुण को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) धर्मेश कुमार ने बताया कि घटना तीन अक्तूबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। कड़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्त कार्तिक और रोहित उर्फ बंटी के साथ शास्त्री नगर मार्केट की ओर जा रहा था। इसी दौरान शास्त्री नगर में आरोपी आशीष मेहता अपने भाई चिन्नू मेहता, पिता महेश मेहता, सचिन और अरुण समेत अन्य साथियों के साथ दुकान के बाहर खड़ा था।







