Bihar- पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या, पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

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टना के फुलवारीशरीफ क्षेत्र में बुधवार सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

राजीव कुमार उर्फ सूर्या, पिता यदु राय, निवासी सिद्धी घाट, दीवान मोहल्ला (थाना खाजेकलां, जिला पटना) का आपराधिक इतिहास लंबा बताया जाता है। वह आलमगंज और खाजेकलां थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर लूट, डकैती की तैयारी, अवैध हथियार रखने, चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त, धोखाधड़ी तथा बिहार मद्य निषेध कानून के उल्लंघन सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में आलमगंज थाना कांड संख्या 560/22 (26 जुलाई 2022) में उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 399, 402, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1b)a/26 के तहत डकैती की तैयारी और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ था। इसी वर्ष 23 जुलाई को आलमगंज थाना कांड संख्या 550/22 में धारा 394 IPC के तहत लूट का केस भी दर्ज किया गया।

 

वर्ष 2023 में चोरी के माल से जुड़े मामलों में उसका नाम सामने आया। आलमगंज थाना कांड संख्या 732/23 (14 अगस्त 2023) और कांड संख्या 734/23 में धारा 413/414 IPC के तहत कार्रवाई हुई। वहीं खाजेकलां थाना कांड संख्या 530/23 में धारा 414 IPC और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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वर्ष 2024 में भी उसके खिलाफ नए मामले दर्ज हुए। आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) तथा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। खाजेकलां थाना कांड संख्या 290/24 और सुलतानगंज थाना कांड संख्या 271/24 में धारा 309(4) BNS के तहत मामले दर्ज हैं। इससे पहले मेंहदीगंज थाना कांड संख्या 184/20 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और चोरी के सामान से संबंधित धाराओं 420, 467, 468, 469, 471 और 414 IPC के तहत केस दर्ज था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। फिलहाल मुठभेड़ की विस्तृत जांच जारी है और आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।


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