एक माह पहले सपा नेता जमानत पर रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के करीब एक माह बाद सपा नेता पर अब कानूनी शिकंजा कसा है। सपा नेता के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के संबंध में दर्ज मामले में एमपीए-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
बुधवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। इसके लिए सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा व बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके खिलाफ इस मामले में आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 420,467, 471 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई दस नंवबर को होगी।