अयोध्या जिले के थाना पूराकलंदर क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सपा नेता मोईद खान व उनके नौकर राजू खान को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड पर तलब किया गया।
विशेष लोक अभियोजक विकास शुक्ल ने मोईद व राजू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर कोर्ट में पक्ष रखा। आरोपियों से घटना के मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड दिए जाने की मांग की। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने पुलिस ने आरोपियों से घटना के बाबत पूछताछ करने की अनुमति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया है।
अभियुक्त मोईद खान व राजू खान के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म सहित आधा दर्जन गंभीर धाराओं में आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ की अदालत में मोईद खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की डीएनए रिपोर्ट में आरोपी राजू खान का सैंपल मैच पाया गया। मोईद खान की डीएनए रिपोर्ट का सैंपल पीड़िता के रक्त नमूना से भिन्न पाया गया है।