नैनीताल हाईकोर्ट: हाईकोर्ट ने बिना नियमावली के आरक्षण तय करने पर मांगा जवाब, दिए निर्देश

Spread the love

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए जारी बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन करते हुए आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें कोई अंतरिम राहत न देते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने अपने ही आरक्षण संबंधी 11 जून 2025 के नियमों का अनुपालन नही किया और ना ही जनसंख्या का आंकड़ा लिया। याचिका में कहा कि 2011 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय कर दिया।

 

वहीं राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने 11 जून 2025 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय किया गया है। इसके लिए पूर्व में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया है। राज्य चुनाव की तरफ से कहा गया कि चुनाव की सभी उत्घोषणा 7 अगस्त 2025 को हो चुकी है। आज नामांकन व 14 अगस्त 2025 को वोटिंग है। इसमें अब हस्तक्षेप नही किया जा सकता। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।


Spread the love
और पढ़े  कल गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ- एक्सप्रेसवे पर होटल से लेकर ढाबे तक होंगे मौजूद, अस्पताल और ईवी चार्जिंग भी
  • Related Posts

    15 घंटे बाद टंकी पर फंसे दोनों किशोर को सेना ने हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट, देखें…

    Spread the love

    Spread the love   नगर के काशीराम आवास कॉलोनी के पास बने पानी की टंकी की सीढ़ी टूट कर गिरने से एक किशोर की मौत हो गई थी, जबकि दो…


    Spread the love

    बड़ा हादसा: मिट्टी खोदाई के दौरान टीला ढहा, मां-बेटी समेत तीन की मौत और दो घायल, हादसे से हाहाकार

    Spread the love

    Spread the loveकौशांबी जिले के मंझनपुर थाना इलाके के चकथामा गांव में रविवार सुबह मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चूल्हे की पुताई के लिए तालाब किनारे मिट्टी…


    Spread the love