देहरादून- चीनी के लिए स्टॉक सीमा लागू करने के निर्देश, थोक खरीदार अब केवल 15 दिन की ही रख सकेंगे जमा

प्रदेश में चीनी के थोक खरीदार अब केवल 15 दिन की चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

खाद्य आयुक्त बीएल राणा के मुताबिक चीनी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है। उससे सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी बड़ा खरीदार जो उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में हर महीने दस मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करता है।

 

वह अब 15 दिन की जरूरत से अधिक समय के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा। इसके अलावा चीनी मिल की ओर से बड़े उपभोक्ता को विक्रय की गई चीनी की मासिक मात्रा का सत्यापन किया जाएगा। खाद्य आयुक्त ने कहा, स्टॉक का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।

और पढ़े  उत्तराखंड: 6 नवंबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड पुलिस को देंगे राष्ट्रपति पुलिस कलर
  • Related Posts

    उत्तराखंड- हेलीकॉप्टर क्रैश, बदरीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की सूचना,ड्रोन से तलाश

    बदरीनाथ से लौटते समय एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर है। पायलट से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब ड्रोन से…

    उत्तराखंड: सदन से घर तक की दौड़, चांद के दीदार की होड़, 1 घंटे के भीतर विधानसभा परिसर में पसर गया सन्नाटा

    ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में दो दिन के सत्र को लेकर खासी जल्दबाजी का माहौल नजर आया। दूसरे दिन तो सुबह से ही कयासबाजी लगने लगी कि कितने बजे…