उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी अतिक्रमण की माप सड़क के केंद्र से ही की गई थी, जिसके तहत अवैध निर्माण 3.5 मीटर के दायरे में पाया गया था।





