उत्तराखंड : राज्य में अब पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान, बड़े नियमों को संशोधन करने की तैयारी में सरकार ।

उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलने की राह अब आसान होने जा रही है। सरकार पेट्रोल पंप की नीति में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दूसरी ओर, उद्योगों को भी अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने में सड़क के मानक में राहत दी जाएगी।
दरअसल, पेट्रोल पंप खोलने के लिए अभी दो नियम हैं। एक तो उस जमीन की सड़क से दूरी 300 मीटर होनी चाहिए और दूसरा जिस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है, उसके सर्किल रेट के हिसाब से कुल मूल्य का 75 प्रतिशत कंवर्जेशन शुल्क देना होता है। इन नियमों की वजह से आज भी प्रदेश में कई दूरस्थ इलाकों तक पेट्रोल पंप नहीं खुल पाए हैं। शहरी विकास विभाग इन नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसके तहत जहां सड़क से 300 मीटर दूरी के नियम में शिथिलता दी जाएगी तो दूसरी ओर कंवर्जेशन शुल्क के मामले में भी राहत प्रदान की जाएगी।

दूसरी ओर, प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं, जहां मानकों के हिसाब से सड़क की चौड़ाई काफी कम है। इन क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने में काफी परेशानी आ रही है। प्राधिकरण, सड़क के मानक पूरे न होने की वजह से इन परिक्षेत्रों में नक्शे पास नहीं कर रहे हैं। इस वजह से औद्योगिकीकरण का उत्साह कम होते देख सरकार इसमें भी ढिलाई देने की तैयारी में है। इसके तहत सड़क के मानकों में राहत प्रदान की जाएगी, ताकि उद्योगों की राह आसान हो सके।

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