उत्तराखंड हाईकोर्ट- पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता को आदेश का पालन करने के निर्देश, उत्तरकाशी में टेंडर का मामला

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त्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को नोटिस जारी कर दस दिन के भीतर आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर ग्यारवें दिन सजा सुनने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी में एक टेंडर हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता मैसर्स जियारा पारनशिप फर्म ने भागीदारी की थी। फर्म की टेक्निकल बिड अस्वीकार हुई जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने शुरूवाती चरण पर स्टे लगा दिया और टैंडर रोक लगा दी थी। बाद में फरवरी 2026 में न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची को सही पाते हुए टैंडर प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका में कहा कि आदेश के बावजूद विभाग ने टैंडर नहीं खोले।

 

अवमानना याचिका में चीफ इंजीनियर को पार्टी बनाया गया जिसके बाद अवमानना न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी सबसे कम बिड के बावजूद विभाग उन्हें टैंडर न देकर किसी और को देना चाहता है। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर के खिलाफ चार्जेज फ्रेम करने के साथ ही और उन्हें दस दिन का समय देकर खंडपीठ के आदेशों का पालन करने को कहा है। एकलपीठ ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई पर उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी, जिसमें वो उपस्थित रहें।

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