सुप्रीम कोर्ट: आरोपी को जमानत मिली पर इसके बावजूद नहीं हुई रिहाई, यूपी सरकार को 5 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश

Spread the love

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश जेल प्राधिकरण को फटकार लगाई और जमानत के बावजूद आरोपी की रिहाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। आरोपी को बीती 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आरोपी को हर्जाने के तौर पर पांच लाख रुपये दें। आरोपी को बीती 24 जून को गाजियाबाद की जेल से रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन के निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुए। पीठ ने नाराज होते हुए पूछा कि ‘आपके अधिकारियों की संवेदनशीलता पर आपका क्या कहना है?’ पीठ ने कहा कि अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले नागरिक अधिकारों की अहमियत के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘आजादी बेहद ही कीमती और अहम अधिकार है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है।’

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि आरोपी को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया और इस बात की जांच की जा रही है कि आरोपी की रिहाई में देरी क्यों हुई। इस पर अदालत ने कहा कि इसकी जांच गाजियाबाद के मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। आरोपी ने दावा किया कि उसे धर्मांतरण विरोधी कानून की एक उपधारा के चलते रिहा नहीं किया गया क्योंकि जमानत आदेश में इसका जिक्र नहीं था।


Spread the love
और पढ़े  इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: UP किराया कानून के 5 प्रावधान रद्द, नहीं ली राष्ट्रपति की मंजूरी, 1972 का कानून लागू
  • Related Posts

    CNG महंगी: कैब चालकों की कमाई पर कैंची, यात्रियों में बढ़ा किराये का डर, ऑटो-टैक्सी हड़ताल की चेतावनी

    Spread the love

    Spread the loveदिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ने से कैब और ऑटो चालकों की कमाई का गणित बिगड़ गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमत 3.89 रुपये…


    Spread the love

    UP- वाराणसी बनेगा प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, 200 करोड़ खर्च होंगे, बढ़ेगा व्यापार-रोजगार

    Spread the love

    Spread the love वाराणसी में प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा। आईडब्ल्यूएआई की ओर से निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम सामनेघाट में 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगा। इस…


    Spread the love