तेलंगाना हाईकोर्ट- अहम फैसला,2013 हैदराबाद बम धमाके मामले में 5 दोषियों की मौत की सजा बरकरार

 

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों कर मौत की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा-ए-मौत के फैसले को बरकरार रखा। आतंकी 2013 में हुए बम विस्फोट मामले में शामिल थे, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और 131 लोग घायल हुए थे।

पीठ ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की पीठ ने एनआईए अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आईएम आतंकवादियों की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ‘ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा की पुष्टि की जाती है।’

 

क्या है मामला?
इससे पहले 13 दिसंबर, 2016 को एनआईए कोर्ट ने आईएम के सह-संस्थापक मोहम्मद अहमद सिदीबापा उर्फ यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और एजाज शेख सहित पांच सदस्यों को दोषी ठहराया था। शहर के भीड़भाड़ वाले शॉपिंग क्षेत्र दिलसुखनगर में 21 फरवरी 2013 को दो घातक विस्फोट हुए।

और पढ़े  मेघालय में भाजपा का बड़ा दांव: यूडीपी के 8 विधायक पार्टी में शामिल, विधानसभा में अब कितना ताकतवर हुआ दल?
  • Related Posts

    एशियन गेम्स 2026- 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में महिला टीम ने जीता रजत, आज भारत को मिला दूसरा पदक

    एशियन गेम्स 2026 में आज का दिन भारत के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। सुबह से ही कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश कर रहे हैं।…

    क्यों कर रहे हैं बैंक कर्मचारी 28 से 30 सितंबर को हड़ताल, क्या इस महीने देर से आएगी आपकी सैलरी?

    देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने बुलाई है। यूएफबीयू…