तेलंगाना हाईकोर्ट- अहम फैसला,2013 हैदराबाद बम धमाके मामले में 5 दोषियों की मौत की सजा बरकरार

Spread the love

 

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों कर मौत की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा-ए-मौत के फैसले को बरकरार रखा। आतंकी 2013 में हुए बम विस्फोट मामले में शामिल थे, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और 131 लोग घायल हुए थे।

पीठ ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की पीठ ने एनआईए अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आईएम आतंकवादियों की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ‘ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा की पुष्टि की जाती है।’

 

क्या है मामला?
इससे पहले 13 दिसंबर, 2016 को एनआईए कोर्ट ने आईएम के सह-संस्थापक मोहम्मद अहमद सिदीबापा उर्फ यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और एजाज शेख सहित पांच सदस्यों को दोषी ठहराया था। शहर के भीड़भाड़ वाले शॉपिंग क्षेत्र दिलसुखनगर में 21 फरवरी 2013 को दो घातक विस्फोट हुए।


Spread the love
और पढ़े  बीरभूम में गरजे शाह, कहा- पांच मई को बनने वाली है BJP सरकार, बंगाल की जनता ने लिया निर्णय
  • Related Posts

    तमिलनाडु- BJP ने जारी किया घोषणापत्र, नड्डा बोले- DMK ने राज्य को कई मोर्चों पर कमजोर किया

    Spread the love

    Spread the loveतमिलनाडु में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सियासत में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक पार्टियों…


    Spread the love

    सिलीगुड़ी में अचानक शादी में पहुंचे PM मोदी, नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद,मांगी माफी

    Spread the love

    Spread the loveपश्चिम बंगाल में अपनी हालिया चुनावी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक एक विवाह कार्यक्रम में पहुंच गए। पीएम नरेंद्र मोदी के इस तरह औचक तरीके से…


    Spread the love