कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई इंफ्लोएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर अपनी विवादित टिप्पणी से जुड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पनोली को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था।