बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका, रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज

विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है।

पुलिस ने मांगी कस्टडी
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादित मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकीलों ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी।

 

नहीं मिली प्रमोद को राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।

 

सलाखों के पीछे रहेगा प्रमोद
न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच जारी है।

और पढ़े  रुड़की में गरजे किसान: 14 मांगों को लेकर महापंचायत, सरकार और पूंजीपतियों पर किसानों के शोषण का आरोप
  • Related Posts

    ज्योतिर्मठ- चमोली हेलीकॉप्टर हादसा: दून एयरपोर्ट पहुंचे मृतक सभी श्रद्धालुओं के शव, इंडिगो के विमान से भेजे घर

    चमोली के ज्योर्तिमठ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मृतक सभी छह लोगों के शवों को आज रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया। इसके बाद शवों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था।…

    देहरादून: आज से दिल्ली नहीं जा पाएंगी उत्तराखंड रोडवेज की 200 बसें, नए रूट्स पर वोल्वो चलाने की तैयारी

    दिल्ली में रविवार से बीएस-छह वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे में परिवहन निगम की वोल्वो समेत करीब दो सौ बसों का संचालन प्रभावित होगा। अब परिवहन निगम ने वोल्वो…