हिमाचल: अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक, एसडीओ को दे दिया पुनर्रोजगार

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का सेवाविस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

 

इस बात पर भी जोर दिया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर( यदि कोई हो)किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को सलाह दी है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश को अत्यंत आवश्यक श्रेणी में जारी किया गया है। हालांकि, जो अधिकारी-कर्मचारी वर्तमान में सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखे जाने की स्थिति में हैं, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने लगाई रोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहायक अभियंता को दे दिया सेवा विस्तार
उधर, मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश में पुनर्रोजगार और सेवाविस्तार पर लगाई गई रोक के बीच मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (सिविल) मनसा राम को पुनः सेवा में नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। यह उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण देवेश कुमार के प्रशिक्षण पर जाने के बाद अब यह कार्यभार आरडी नजीम के पास है। सेवा विस्तार पाने वाले मनसा राम 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें कुनिहार मंडल (जिला सोलन) में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आगामी छह महीनों के लिए एक निश्चित मानदेय पर की गई है।

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