छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट-  हाईकोर्ट का निर्देश- 84 बच्चों को दें 25-25 हजार, छात्रों को परोसा था कुत्ते का जूठा खाना

Spread the love

 

 

त्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य सरकार को सभी 84 प्रभावित बच्चों को महीने के भीतर 25-25 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद प्रभावित बच्चों को रेबीज रोधी टीके की तीन खुराकें दी जा चुकी हैं।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपने आदेश में लापरवाही के लिए सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 28 जुलाई को लच्छनपुर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में एक कुत्ते ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार मध्याह्न भोजन को जूठा कर दिया था। छात्रों ने शिक्षकों को इसकी सूचना दी तब उन्होंने खाना न परोसने की सलाह दी। बावजूद स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को खाना वितरित किया।

 


Spread the love
  • Related Posts

    बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का एलान: छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी बनीं महिला मोर्चा अध्यक्ष

    Spread the love

    Spread the loveबीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के…


    Spread the love

    सरेंडर महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक कर दिखाया हुश्न का जलवा, पहली बार ऐसा नजारा देखकर दंग रह गए लोग

    Spread the love

    Spread the loveकभी नक्सलियों का गढ़ रहा बस्तर संभाग अब पूरी तरह से नक्सलमुक्त हो चुका है। अब नक्सलियों की मांद में गोली नहीं बल्कि विकास की बयार बह रही…


    Spread the love