नहीं मिली प्रमोद को राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।
सलाखों के पीछे रहेगा प्रमोद
न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच जारी है।






