हरियाणा सरकार ने दिव्यांग (शारीरिक रूप से अक्षम) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग कर्मचारियों को अब तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त किया जाए।
संभावित असर
- 58 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग कर्मचारियों की तत्काल सेवानिवृत्ति।
- कई विभागों में पद रिक्त होंगे, जिससे नई भर्ती की संभावना बढ़ेगी।
- लंबित न्यायिक मामलों में सरकार की स्थिति मजबूत होगी और सेवा नियमों की स्पष्टता आएगी।





