जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को दो याचिकाएं त्विषा के परिवार वालों की तरफ से लगाई गईं थी। इसमें से एक याचिका त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम करने से संबंधित थी। इस याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने त्विषा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम भोपाल में दिल्ली एम्स की टीम करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम मृत देह के सम्मान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट यह तय करेगा कि शव किसे सौंपा जाएगा।
इससे पहले राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में रहने वाली त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय से झटका लगा था। परिवार वाले भोपाल एम्स में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका दायर की थी, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। त्विषा शर्मा का 13 मई को भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पोस्टमार्टम किया गया था। अब दिल्ली एम्स की टीम त्विषा शर्मा का पोस्टमार्टम करेगी।
वहीं, त्विषा के परिवार वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट में दूसरी याचिका त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
जबलपुर हाईकोर्ट में त्विषा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका नहीं लगाई गई। समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ सिंह भोपाल के सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे। वहां उनकी जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी।








