अरावली खनन: मामले में पिछले फैसले पर SC  से लगी रोक, पर्यावरण मंत्री ने किया स्वागत

अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी। ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के निर्देशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) सुप्रीम कोर्ट के इस नई समिति को हर जरूरी सहयोग देगा।

अपने पोस्ट में मंत्री ने साफ किया कि अभी भी अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने या पुरानी लीज को नवीनीकरण करने पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा और दोबारा सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 

सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने आदेश को फिलहाल रोक दिया है। उस आदेश में अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा सुझाई गई अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर से गहराई से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक नई उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है।

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