अरावली खनन: मामले में पिछले फैसले पर SC  से लगी रोक, पर्यावरण मंत्री ने किया स्वागत

Spread the love

रावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी। ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के निर्देशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) सुप्रीम कोर्ट के इस नई समिति को हर जरूरी सहयोग देगा।

अपने पोस्ट में मंत्री ने साफ किया कि अभी भी अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने या पुरानी लीज को नवीनीकरण करने पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा और दोबारा सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 

सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने आदेश को फिलहाल रोक दिया है। उस आदेश में अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा सुझाई गई अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर से गहराई से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक नई उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है।


Spread the love
और पढ़े  पहलगाम आतंकी हमला: NIA ने पेश की पूरक चार्जशीट, हाफिज सईद को बनाया आरोपी, लश्कर प्रमुख पर क्या-क्या आरोप?
  • Related Posts

    महिलाएं ध्यान दें: दिल्ली में बंद होगी पिंक टिकट, बस में होगा पिंक साहेली स्मार्ट कार्ड ही मान्य,पढ़ें…

    Spread the love

    Spread the loveदिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में 31 जुलाई के बाद पिंक टिकट योजना बंद हो जाएगी। 1 अगस्त से महिलाएं केवल पिंक सहेली एनसीएमसी कार्ड के माध्यम…


    Spread the love

    कब और कैसे गाया जाएगा राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत?: MHA ने राज्यों को जारी किए नए निर्देश, सख्ती बरतने को कहा

    Spread the love

    Spread the loveकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। इनमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को…


    Spread the love