उत्तराखंड-  अब केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निजी परमिट वाहन, नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Spread the love

राजधानी समेत कई शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट वाहनों के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। ये बदलाव एक अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के नाम से जारी यह नई नियमावली एक अप्रैल से लागू होगी। नियमों के हिसाब से अब पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा अपने होम स्टेट (जिस राज्य ने परमिट दिया है) से शुरू करें। कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकता।

परमिट के लिए आवेदन करते समय अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी टोल फीस बकाया न हो। नियमों में संशोधन कर परमिट की एक विशिष्ट अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अब आधार और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में है, जहां वाहन पंजीकृत है।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर खाली कराया, पाकिस्तान कनेक्शन का संदेह
  • Related Posts

    ऋषिकेश: आईजी अनंत शंकर का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, सामने से आई कार ने मारी टक्कर,नींद की झपकी था कारण 

    Spread the love

    Spread the love   तीर्थनगरी ऋषिकेश में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सात मोड के पास आईजी अनंत कुमार की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विपरीत दिशा…


    Spread the love

    हल्द्वानी / बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला-: पुनर्वास के सवाल पर SC ने कहा- शिविर लगाएं, 31 मार्च तक तलशे पात्र

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य की तरफ से अधिवक्ताओं के तर्क को सुना। इसके साथ ही याचिका डालने वाले अधिवक्ताओं को भी…


    Spread the love