उत्तराखंड-  अब केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निजी परमिट वाहन, नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Spread the love

राजधानी समेत कई शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट वाहनों के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। ये बदलाव एक अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के नाम से जारी यह नई नियमावली एक अप्रैल से लागू होगी। नियमों के हिसाब से अब पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा अपने होम स्टेट (जिस राज्य ने परमिट दिया है) से शुरू करें। कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकता।

परमिट के लिए आवेदन करते समय अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी टोल फीस बकाया न हो। नियमों में संशोधन कर परमिट की एक विशिष्ट अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अब आधार और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में है, जहां वाहन पंजीकृत है।


Spread the love
और पढ़े  ऊधमसिंह नगर- 76 होमगार्ड पदों पर भर्ती, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि
  • Related Posts

     देहरादून: सोमनाथ में PM के रोड शो में छाया दून का डमरू मंडल, प्रस्तुति से सभी का ध्यान खींचा

    Spread the love

    Spread the loveसोमनाथ अमृत महोत्सव में सोमवार को दून का भैरवनाथ डमरू मंडल छाया रहा। दून के डमरू मंडल ने न सिर्फ प्रस्तुति से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया…


    Spread the love

    ऋषिकेश- तीर्थनगरी में 2100 से ज्यादा की बधाई नहीं ले सकेंगे किन्नर, मुंह मांगा पैसा मांगने पर था विवाद

    Spread the love

    Spread the loveनगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। तीर्थनगरी में अब शादी ब्याह, बालक के जन्म और अन्य त्योहारों पर किन्नर 2100…


    Spread the love