उत्तराखंड-  अब केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निजी परमिट वाहन, नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

राजधानी समेत कई शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट वाहनों के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। ये बदलाव एक अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के नाम से जारी यह नई नियमावली एक अप्रैल से लागू होगी। नियमों के हिसाब से अब पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा अपने होम स्टेट (जिस राज्य ने परमिट दिया है) से शुरू करें। कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकता।

परमिट के लिए आवेदन करते समय अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी टोल फीस बकाया न हो। नियमों में संशोधन कर परमिट की एक विशिष्ट अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अब आधार और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा, जिससे यह सत्यापित हो सके कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में है, जहां वाहन पंजीकृत है।

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