सुप्रीम कोर्ट: सुशील कुमार की जमानत रद्द, sc ने एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का दिया आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।

 

हत्या मामले में किया गया था गिरफ्तार
सुशील कुमार पर संपत्ति विवाद में 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था।

 

 

और पढ़े  टैक्सी चालक ने बच्ची का किया यौन उत्पीड़न: दिल्ली के निजी स्कूल में पढ़ती है 3 साल की मासूम, आरोपी गिरफ्तार
  • Related Posts

    अर्थव्यवस्था: अगस्त में ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंचा GST कलेक्शन, यूपीआई लेनदेन में बना नया रिकॉर्ड

    त्योहारों के मौसम की शुरुआत और मजबूत घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने अगस्त 2026 में दृढ़ता दिखाई है। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को दर्शाने वाले दो सबसे बड़े…

    इस्तीफा देकर भी सेवा में लौट सकते हैं IAS: चर्चा में यूपी कैडर की दिव्या मित्तल का मामला

    आईएएस की नौकरी छोड़ने वाले चाहे तो फिर सेवा में लौट सकते हैं। अगर समय रहते उनका मन बदल जाए तो आईएएस सेवा में लौटने का विकल्प खुला रहता है।…