केदारनाथ यात्रा के दौरान बिना पंजीकरण घोड़ा-खच्चर संचालन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी संचालकों और हॉकरों से तीर्थयात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और सभी हॉकरों का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी हॉकरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को यात्रा मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण संचालन करते पाए जाने पर संबंधित संचालक और हॉकर के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग, आर्थिक दंड सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों से यात्रा की गरिमा बनाए रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की अपील की।






