उत्तराखंड के सभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं के चैंबर में अब सस्ती बिजली मिलेगी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे अधिवक्ताओं को सामान्य बिजली खपत पर करीब दो रुपये प्रति यूनिट तक का लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी न्यायालय परिसर के भीतर स्थित अधिवक्ताओं के चैंबर में अघरेलू (आरटीएस-2) के बजाए घरेलू (आरटीएस-1) की दरों पर बिजली दी जाए। आदेश की कॉपी मिलने के बाद यूपीसीएल ने इसे लागू कर दिया है। एमडी अनिल कुमार ने आदेश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सभी वितरण खंडों को तत्काल आरटीएस-2 से आरटीएस-1 में कन्वर्ट करना होगा।