ब्रेकिंग न्यूज :

नरेश गोयल Custody: बैंक धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कोर्ट ने 11 सितंबर तक भेजा ईडी की हिरासत में

Spread the love

नरेश गोयल Custody: बैंक धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कोर्ट ने 11 सितंबर तक भेजा ईडी की हिरासत में

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा है। वे अब 14 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार देर रात गोयल को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आज 74 वर्षीय गोयल को शनिवार को मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग की।
जेट एयरवेज, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केनरा बैंक की शिकायत पर गोयल दंपती और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने मामले की जांच सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गोयल, उनकी पत्नी अनिता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया है।

बैंक ने सीबीआई को शिकायत की थी कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड (जेएएल) को 848.86 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। इस खाते को 29 जुलाई, 2021 को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था।

धन की हेराफेरी का लगा आरोप-
सीबीआई का आरोप है कि गोयल परिवार के कर्मचारियों के वेतन, फोन बिल और वाहन खर्च जैसे निजी खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया था। इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड (जेएलएल) के जरिये अग्रिम भुगतान और निवेश के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई और बाद में प्रावधान करके उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया। सीबीआई के मुताबिक, जेआईएल ने अपनी सहायक कंपनी जेएलएल के लिए ऋण और निवेश के रूप में धन का उपयोग किया।

और पढ़े  उत्तराखंड मौसम अपडेट: उत्तराखंड से मानसून की हुई विदाई, अब मौसम शुष्क रहने के आसार

ईडी ने जुलाई में जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की है गई है। ईडी ने एक बयान में कहा था कि उसने एक करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि भी जब्त की है। ईडी ने 2020 में मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद गोयल और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!