शाहजहांपुर: पिज्जा के साथ-साथ कैरीबैग के भी लिए 9.52 रुपये..डोमिनोज पर लगा ₹15000 का जुर्माना, मैनेजर को करना होगा भुगतान

 

 शहर के मोहल्ला बाडूजई द्वितीय स्थित डोमिनोज सेंटर पर पिज्जा खरीदने पर कैरी बैग के 9.52 रुपये वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 30 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

मोहल्ला कृष्णानगर कॉलोनी निवासी लक्ष्य सचदेवा ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि 25 जनवरी 2022 को रात 10:28 बजे 130 रुपये का पिज्जा खरीदा था। पिज्जा एप के माध्यम से खरीदारी करने में परिवादी से कोई सेवा शुल्क नहीं लेने की बात अंकित थी।

 

खरीदारी करते समय उससे कैरी बैग के रुपये वसूले लिए गए थे। वह डोमिनोज स्टोर पर गए तो वहां कर्मचारियों ने अभद्रता करते हुए कैरी बैग निशुल्क नहीं मिलने की बात कही। लक्ष्य ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल छीन लिया।

वीडियो को डिलीट करने का प्रयास किया। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। मोबाइल मिलने पर रात में उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाले तो जिला प्रबंधक, जोनल मैनेजर ने खेद जताते हुए मामले को सुलटाने का प्रयास किया।

उसके बाद राष्ट्रीय प्रमुख ने फोन कर जानकारी लेकर ई-मेल से डिटेल मांगी। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। आरोप है कि डोमिनोज के कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने पर फोन पर उन्हें धमकी दी।

उनके वाद पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जय गणेश सिंह और महिला सदस्य नीतू भारती ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को तर्कों को सुनने के बाद परिवादी से कैरी बैग के लिए गलत तरीके से शुल्क लेने पर पांच हजार आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश विपक्षी को दिए हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार, व्यय व अधिवक्ता व्यय के लिए पांच हजार का भुगतान भी विपक्षी को करना होगा।
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