मद्रास HC ने अभिनेता विजय की याचिका को किया खारिज, टैक्स पेनल्टी से जुड़ा है मामला

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द्रास हाई कोर्ट ने टीवीके प्रमुख विजय की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अभिनेता ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था।

 

क्यों लगाया गया था विजय पर जुर्माना?
शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभिनेता को 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। यह मामला 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर का है। साल 2016-17 में विजय ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। अपनी संपत्ति का विवरण देते हुए 35,42,91,890 रुपए की संपत्ति घोषित की थी। अभिनेता पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। असल संपत्ति छिपाने की कोशिश की।

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आयकर विभाग ने अभिनेता की संपत्ति की तुलना साल 2015 के दस्तावेजों से की, जिसमें पाया गया कि विजय ने कथित तौर पर फिल्म ‘पुली’ में अभिनय के लिए प्राप्त 15 करोड़ रुपए की आय को छुपाया था, जिसका खुलासा उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में नहीं किया था। जिसके बाद साल 2022 में अभिनेता पर आयकर विभाग ने 1.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

विजय ने जुर्माने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 
विजय ने इनकम टैक्स के आदेश का पालन नहीं किया, जुर्माना नहीं भरा। इसके बजाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जुर्माने वाले आदेश को चुनौती दी और साल 2022 में एक याचिका दायर की। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पिछले महीने इसी रिट याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

करियर फ्रंट पर क्या कर रहे हैं विजय?
विजय थलापति साउथ फिल्मों का जाना-माना नाम हैं। वह अभिनय की दुनिया से निकलकर अब तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पार्टी टीवीके के वह प्रमुख हैं। बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ है। इस फिल्म को लेकर भी विवाद चल रहा है, फिल्म अभी रिलीज नहीं हो सकी है। इसकी रिलीज का मामला कोर्ट में लंबित है। 

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