शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका हुई खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना

Spread the love

शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका हुई खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सभी के लिए बराबर है।

दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।


Spread the love
और पढ़े  नाविकों पर अमेरिकी हमले से भड़का भारत- US राजनयिक को फिर किया तलब, MEA ने दर्ज कराया कड़ा विरोध
  • Related Posts

    नोटिफिकेशन जारी-: अब बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कोई भी सिरप, डॉक्टर की पर्ची जरूरी,सरकार ने कफ सिरप बिक्री नियम सख्त किए

    Spread the love

    Spread the loveपिछले साल अक्तूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों को काफी डरा दिया था। दवा के…


    Spread the love

    भारत में लगी टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को NEET री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

    Spread the love

    Spread the love   केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। नीट 2026 की पुनर्परीक्षा के चलते सरकार ने यह कदम…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *