हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का सेवाविस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।









