हिमाचल हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकारी आवास सामान्य पूल के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने पाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने आवास आवंटन करते समय कानून की प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया।









