सूचना न देने पर अधिकारी पर पांच हजार का जुर्माना, आवेदक को फीस लौटाने के भी दिए आदेश

Spread the love

सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी समय से उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग ने एक अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सूचना देने में देरी होने के आधार पर आयोग ने आवेदक को वह फीस लौटाने का भी आदेश दिया है जो उनसे सूचना देने के बदले ली गई थी।

उत्तराखंड सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि लक्सर के लोक सूचना अधिकारी (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) नीरज कुमार ने एक आवेदक की मांगी गई सूचना पर अनावश्यक देरी की। फीस लेने के बाद भी सूचना नहीं दी। समय से आवेदक को यह नहीं बताया कि कुछ सूचनाएं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं और वे इसे उपलब्ध नहीं करा सकते।

लोक सूचना अधिकारी विभागीय और आयोग में की गई अपील के दौरान भी उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने माना कि यह अधिकारी की सूचना अधिकार कानून के प्रति लापरवाही को दिखाता है। उत्तराखंड सूचना आयुक्त ने कहा कि लोक सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पर यह एक सांकेतिक जुर्माना लगाया गया है।


Spread the love
और पढ़े  श्रावण शिवरात्रि - 135 वर्षों बाद दुर्लभ संयोगों में मनाई गई शिवरात्रि, शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भोले के भक्त
  • Related Posts

    रामनगर- पुलिस-बदमाश मुठभेड़ में 15 मुकदमों का आरोपी चंदन सागर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    Spread the love

    Spread the loveरामनगर में मालधन के 64 नंबर गेट के जंगल में देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम को देखकर जंगल में छिपे…


    Spread the love

    हल्द्वानी- रकसिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक, चालक बाल-बाल बचा, क्षेत्र में दहशत का माहौल

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच दमुवाढूंगा क्षेत्र का रकसिया नाला उफान पर आ गया। शनिवार रात तेज बहाव में एक बाइक सवार नाले में बह…


    Spread the love