चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज से रोज नियमित सुनवाई शुरू होगी।
चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से गैरकानूनी ढंग से राशि निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गई इस सजा के फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत प्रदान कर चुका है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं तथा सीबीआई के अधिवक्ताओं ने अदालत में संयुक्त रूप से अपनी बात रखी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा था कि मामले में अंतिम बहस प्रारंभ होने से पहले पेपर बुक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।






