हाइकोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को मिली राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Spread the love

 

लाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक  कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।

 

यश दयाल के युवती ने 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।

यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


Spread the love
और पढ़े  दिल्ली में तय होगा महासचिव का नाम, बैठक में ही होगा चंपत के भविष्य का फैसला, इस नाम पर लग सकती मुहर
  • Related Posts

    एसआईटी जांच की आंच से बच रहे हैं चंपत राय, सब कुछ था हाथ में पर कहीं नहीं हस्ताक्षर

    Spread the love

    Spread the loveश्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कमान पूरी तरह से चंपत राय के हाथों में थी। जैसा वह चाहते थे, वही होता था, लेकिन एसआईटी जांच में उनका…


    Spread the love

    जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, सरकार ने जारी किया आदेश, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

    Spread the love

    Spread the loveप्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। शासन ने इस संबंध में शुक्रवार रात आदेश जारी कर दिया है। सभी 75 जिला पंचायत…


    Spread the love