Court: नाबालिग को घर से भगाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

Spread the love

Court: नाबालिग को घर से भगाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

नाबालिग को घर से भगाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की।
मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि नाबालिग की मां ने 20 फरवरी 2020 को कालाढूंगी थाने में रामरतन (27) ग्राम उदयपुरी थाना कालाढूंगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि रामरतन उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। 28 फरवरी 2020 को नाबालिग को आरोपी के साथ बैलपोखरा से बरामद किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान सात गवाहों को अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सभी दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (ठ)/ 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 363 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास, पांच हजार का अर्थदंड और धारा 366 के तहत भी पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून: ट्रेन पटरी से उतरने के मामले में शंटिंग मास्टर के खिलाफ चार्जशीट
  • Related Posts

    हल्द्वानी: BJP की हैट्रिक लगाने का रक्षा मंत्री कर गये सियासी भविष्वाणी,CM धामी ने किया गुलदस्ते से स्वागत

    Spread the love

    Spread the love     पंतनगर एयरपोर्ट पर गुलाब के फूलों के गुलदस्ते से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के…


    Spread the love

    हल्द्वानी: धाकड़ नहीं धुरंधर धामी, राजनाथ बोले- चौका मारा है अब छक्का भी मारेंगे

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड में भाजपा के नौ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में विकास कार्यों से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह खासे प्रभावित हुए। अपने संबोधन में…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *