Court: नाबालिग को घर से भगाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

Spread the love

Court: नाबालिग को घर से भगाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

नाबालिग को घर से भगाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की।
मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नवीन चंद्र जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि नाबालिग की मां ने 20 फरवरी 2020 को कालाढूंगी थाने में रामरतन (27) ग्राम उदयपुरी थाना कालाढूंगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि रामरतन उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने कई जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। 28 फरवरी 2020 को नाबालिग को आरोपी के साथ बैलपोखरा से बरामद किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान सात गवाहों को अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सभी दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (ठ)/ 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 363 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास, पांच हजार का अर्थदंड और धारा 366 के तहत भी पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।


Spread the love
और पढ़े  उत्तराखंड Congress: कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का पांच दिवसीय गढ़वाल दौरा छह से, रणनीति पर करेंगी चर्चा
  • Related Posts

    देहरादून- मुख्य सचिव ने की समीक्षा, जागेश्वर धाम परियोजना में रोपवे को शामिल करने के निर्देश

    Spread the love

    Spread the love   मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को प्रदेश में रोपवे निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट्स की…


    Spread the love

    नई टिहरी- होमस्टे व्यवसाय को नए नियमों के दायरे में लाया गया, पहले नक्शा, फिर पंजीकरण

    Spread the love

    Spread the love   टिहरी जिले में तेजी से बढ़ रहे होमस्टे व्यवसाय को अब नए नियमों के दायरे में लाया गया है। पर्यटन विभाग ने होमस्टे पंजीकरण के लिए…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *