जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।
जालसाजी और धोखाधड़ी करके जनपद एवं तहसील नैनीताल के ग्राम बिजरोली निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की पुश्तैनी भूमि को खरीद-फरोख्त /विक्रय करने के मामले में पूर्व नगरपंचायत अध्यक्ष भीमताल एवं भाजपा नेता राजेंद्र सिंह नेगी उर्फ राजेश नेगी तथा भीमताल क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर इंद्र सिंह बिष्ट व अन्य नामजद आरोपियों के विरुद्ध पुलिसथाना भीमताल जनपद नैनीताल में जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराधिक मामले में दर्ज अभियोग की अग्रतर विवेचना करने के आदेश न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद नैनीताल की अदालत द्वारा नैनीताल जनपद पुलिस /संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को पारित किए गए हैं* ।
इस मामले में कार्यालय पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात जनपद नैनीताल तथा कार्यालय पुलिस क्षेत्राधिकारी भवाली एवं पुलिस थाना भीमताल के सूत्रों द्वारा भी न्यायालय के आदेश की प्राप्त होने की पुष्टि की है ।
उल्लेखनीय है कि तहसील नैनीताल के अंतर्गत ग्राम बोहरागांव भीमताल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की पुश्तैनीभूमि को वर्ष 2011 में भीमताल क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर इंद्र सिंह बिष्ट एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल राजेश सिंह नेगी व अन्य के द्वारा जालसाजी/ धोखाधड़ी करके दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर विनय छावड़ा को बगैर स्वामित्व के तथा बगैर दाखिल खारिज हुए ही गुपचुप तरीके से भूमि में अपना स्वामित्व दर्शाया कर जालसाजी से विक्रय कर दिया गया है । जबकि उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार अभियुक्तों को नहीं था और ना ही भूमि का स्वामित्व अभियुक्तों के पास था । इस अपराधिक मामले की जानकारी भीमताल के स्थाई निवासी व ग्राम बिजरोली निवासी स्वतंत्रता सेनानी परिवार को वर्ष 2021 हुई जब नामजद अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त भूमि में अवैध कब्जा करने का असफल प्रयास किया गया था ।
इस अपराधिक मामले में भीमताल पुलिस द्वारा अभियुक्तों को संरक्षण देने लगातार कार्रवाई की जाती रही और आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित पक्ष/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्यों के द्वारा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में याचिका प्रस्तुत की गई और जालसाजी और धोखाधड़ी मैं शामिल क्षेत्र के प्रभावशाली अपराधियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करके कानूनी और वैधानिक कार्रवाई किए जाने न्याय दिए जाने का अनुरोध किया गया । माननीय उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के द्वारा इस मामले में जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को नोटिस जारी करके जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे तथा मामले का संज्ञान ( जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आने पर) जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेश पर तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी भवाली जनपद नैनीताल श्री प्रमोद शाह द्वारा की गई जांच कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर पुलिस थाना भीमताल के थानाध्यक्ष द्वारा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश सिंह नेगी प्रॉपर्टी डीलर इंद्र सिंह बिष्ट व अन्य के विरुद्ध दिनांक 28 फरवरी 2022 को धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत जालसाजी और धोखाधड़ी करके जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त करने का अपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन अभियोग में नामजद अभियुक्तों के प्रभावशाली होने के कारण नैनीताल जनपद पुलिस/तथा भीमताल पुलिस और विवेचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता और पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज किए बगैर ही अभियोग के नामजद अभियुक्तों के प्रभाव में आकर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके मामले को रफा-दफा करने की कार्रवाई की गई और आरोपियों को बचाने का कृत्य किया गया है । इस मामले में पीड़ित पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके जनपद – पुलिस/भीमताल पुलिस द्वारा अभियुक्तों को संरक्षण देने तथा मामले के विवेचको द्वारा विवेचना में अनियमितता बरतने का आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में लगाया गया और कहा गया कि वर्ष 2010 में ग्राम बोहरागांव भीमताल तहसील नैनीताल में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की इसी भूमि को जालसाजी और धोखाधड़ी से बेचने के आरोपियों के विरुद्ध भीमताल पुलिस/जनपद नैनीताल पुलिस के विवेचना अधिकारी si श्री कैलाश सिंह नेगी द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । लेकिन वर्ष 2011 में ग्राम बोहरागांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की इसी भूमि/ इसी जमीन को जालसाजी और धोखाधड़ी से क्रय/ विक्रय करने के क्षेत्र के प्रभावशाली आरोपियों के विरुद्ध जनपदनैनीताल पुलिस/भीमताल पुलिस तथा विवेचना अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करके नामजदअभियुक्तों के प्रभावशाली होने के कारण जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों को अनुचित संरक्षण देने की कार्यवाही की गई है तथा विवेचना में गंभीर अनियमितता बढ़ती गई है ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके । उल्लेखनीय है कि भीमताल के प्रॉपर्टी डीलर इंद्र सिंह बिष्ट द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी भवाली के समक्ष भी उपस्थित होकर दिए गए बयान में भी यह उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त भूमि को खरीद-फरोख्त करवाने में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल राजेश सिंह नेगी की मुख्य भूमिका है इनके कहने पर ही और उनके द्वारा ही यह जमीन को खरीदा और विक्रय किया गया था । उल्लेखनीय है कि इस भूमि की फर्जी रजिस्ट्री होने तथा भूमि का स्वामित्व नहीं होने के बाद भी अवैध रूप से भूमि को विक्रय करने के मामले में वर्ष 2011 में तहसीलदार नैनीताल की अदालत द्वारा भूमि का दाखिल खारिज क्रेता विनय छाबड़ा के नाम से निरस्त किया जा चुका है । लेकिन भीमताल पुलिस और नैनीताल जनपद पुलिस तथा विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान उपरोक्त 2011 की तहसील नैनीताल से निरस्त हो चुकी दाखिल खारिज पत्रावली को भी जांच/विवेचना में शामिल नहीं करके अभियुक्तों को बचाने की कार्रवाई की गई । न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत द्वारा पीड़ित- पक्ष एवं मामले के वादी मुकदमा की दलीलों/तर्क से संतुष्ट होने पर नैनीताल जनपद पुलिस द्वारा मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करके अभियोग की अग्रतर विवेचना करके आख्या न्यायालय को प्रेषित करने के आदेश संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को दिए गए हैं । पीड़ित पक्ष /शिकायतकर्ता के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति मे प्रस्तुत किए गए गए तथ्यों की विवेचना करने के आदेश जनपद नैनीताल पुलिस को दिए हैं । न्यायालय के आदेश के पश्चात भीमताल क्षेत्र के प्रभावशाली प्रॉपर्टी डीलरों और नामजद अभियुक्तों तथा अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले नैनीताल जनपद पुलिस/पुलिस थाना भीमताल के कुछ पुलिसकर्मियों मे हड़कंप मचा हुआ है ।
जनपद नैनीताल के पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि जालसाजी और धोखाधड़ी के इस अपराधिक अभियोग में न्यायालय की विवेचक की कार्रवाई /विधि विरुद्ध विवेचना पर की गई गंभीर टिप्पणियो तथा पुलिस के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिमरिपोर्ट को न्यायालय के द्वारा अस्वीकार करने तथा अभियोग की अग्रतर विवेचना करने के आदेश जनपद नैनीताल पुलिस को पारित किए जाने के पश्चात — स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की भूमि को जालसाजी और धोखाधड़ी करके खरीद-फरोख्त में शामिल नामजद अभियुक्तों का कानून के शिकंजे से बच पाना संभव नहीं है ।







