अयोध्या- अब बिना नई विभागीय आईडी के कोई भी अधिकारी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं कर सकेगा जांच।

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र्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सभी अधिकृत अधिकारियों को विशेष पहचान पत्र जारी किए। 1 मई 2026 से लागू नए नियम के तहत अब बिना नई विभागीय आईडी के कोई भी अधिकारी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में जांच नहीं कर सकेगा। सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने व्यापारियों से अपील की है कि बिना आईडी वाले व्यक्ति को जांच न करने दें और तुरंत विभाग को सूचना दें।


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