अभिनेत्री कंगना रनाैत- बढ़ सकती हैं सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें,फंसी इस बयान में,रिवीजन दाखिल, 2 जून को सुनवाई

Spread the love

 

 

हिमाचल के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह वाद को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत ने 6 मई को खारिज कर दिया था। वादी के अधिवक्ता ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया। इस पर 2 जून को सुनवाई होगी।

 

राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था। उन्होंने देश के किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने, क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया था। अदालत ने कंगना रनौत को पक्ष रखने के लिए उनके हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर तीन नोटिस भेजे थे। 7 महीने से अधिक समय तक सुनवाई हुई थी।

 

वाद हुआ था खारिज
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वादी व उनके परिवार से किसानों के धरने में कोई मौजूद नहीं था। इसके अलावा राज्य सरकार, जिलाधिकारी से वाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। संवाद

तेजोमहालय वाद में 22 जुलाई को अगली सुनवाई
तेजोमहालय वाद में शुक्रवार को पक्षकार बनने की अर्जी पर बहस लघुवाद न्यायालय में नहीं हो सकी। अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को वाद दायर किया था। जिसमें ताजमहल को तेजोमहालय मानकर जलाभिषेक करने की अनुमति देने की याचिका दायर की थी। 24 सितंबर 2024 को सैयद इब्राहिम हुसैन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी। जिस पर शुक्रवार को बहस होनी थी। मगर सुनवाई नहीं हो सकी।

Spread the love
और पढ़े  अयोध्या: अयोध्या धाम में सबसे बड़ी धर्मशाला का होगा निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से होगी युक्त
  • Related Posts

    मंजू हत्याकांड: CRPF जवान की पत्नी का कत्ल..बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला, ऐसी वारदात ने दहला दिया दिल

    Spread the love

    Spread the love   आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के गांव सारंगपुर मार्ग पर शुक्रवार शाम को कोर्ट में तारीख कर लाैट रही मंजू (35) की गोली मारकर हत्या कर दी…


    Spread the love

    राज्य के होम्योपैथी मेडिकल स्टोर के लाइसेंसों की जांच होगी,सामने आईं थीं गड़बड़ियां

    Spread the love

    Spread the love     होम्योपैथी विभाग के निदेशक प्रो. एके वर्मा के निलंबन के बाद अब उनके कार्यकाल से जारी मेडिकल स्टोर के लाइसेंसों की जांच होगी। इसके लिए…


    Spread the love