
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने आठ दिसंबर को याचिका सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया। बता दें कि अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामले में 13 महीनों से जेल में बंद थे।