Azam Khan bail : सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के खिलाफ सुनवाई हुई पूरी, अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित।

Spread the love

आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में कहा कि आजम खान आदतन अपराधी और भू माफिया है। नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने का है। केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। 
दरअसल, पिछले हफ्ते आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आजम को बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनका स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि वह इसे नहीं चला रहे हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद HC द्वारा फैसला सुनाने में लंबे समय तक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे ‘न्याय का उपहास’ कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।


Spread the love
और पढ़े  अयोध्या- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले महंत मनमोहन दास, अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर हुई विस्तृत चर्चा
  • Related Posts

    UP- एक और एनकाउंटर: एक लाख का इनामी भानु प्रताप सिंह एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 40 से अधिक मुकदमे

    Spread the love

    Spread the loveप्रयागराज एसटीएफ टीम ने रविवार देर रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश व कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मार गिराया। घायल…


    Spread the love

    अयोध्या- राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप, पुलिस को अभी तक नहीं मिली कोई लिखित शिकायत, ट्रस्ट का जवाब।

    Spread the love

    Spread the loveअयोध्या में राम मंदिर से दान के करोड़ों रुपये गायब होने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारी इस बारे…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *