दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया। यह मामला 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए दंगों से जुड़ा है। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के फैसले में जमानत के लिए दो शर्तें लगाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उमर और शरजील अहम गवाहों के बयान होने पर जमानत याचिका लगा सकते हैं। या फिर इस फैसले के एक साल पूरा होने पर नए सिरे से याचिकाएं दायर कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार, अभी ये दोनों ही शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए इस स्तर पर दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।








