नैनीताल में प्रशासन ने मॉल रोड क्षेत्र में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मॉल रोड पर हॉर्न नहीं बजाने के लिए मुनादी शुरू
तल्लीताल से मल्लीताल मॉलरोड पर एक अगस्त से लागू होने जा रहे हॉर्न निषेध को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों और वाहन चालकों को नियम की जानकारी देने के लिए बैनर लगाने के बाद अब मुनादी भी शुरू कर दी है। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार एक अगस्त से इस क्षेत्र में किसी भी वाहन के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर में बैनर और मुनादी के माध्यम से लोगों को नियम की जानकारी दी जा रही है ताकि एक अगस्त से इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।







