बंगाल के 360 मदरसों के स्टाफ को झटका, SC ने नियमित नौकरी की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार की अनुदान सहायता योजना के तहत नियमितीकरण और भुगतान से इनकार को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 350 से अधिक ऐसे कर्मचारियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया कि क्या राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला बनता है।
फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, “हमने इस आधार पर कार्यवाही की कि यदि इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें अपने पक्ष में फैसला देने के लिए राजी कर लेता है, तो हम शेष मामलों की भी जांच करेंगे। दुर्भाग्य से, इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सका।”
और पढ़े  आज से 3 दिन बंद रहेंगे बैंक: किन शहरों में बैंकों की रहेगी छुट्टी और कहां खुलेंगे? जानें...
  • Related Posts

    ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका- मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का बैन निरस्त, डाक मतपत्र मामले में क्या निर्णय?

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेल मतपत्र प्रतिबंधों को फिलहाल खारिज कर दिया। इस निर्णय से राज्यों को अपनी पुरानी मेल मतपत्र प्रक्रियाओं को जारी रखने…

    मुंबई: 3400 करोड़ की संपत्ति वाले BJP विधायक क्यों बने भिखारी, लोगों ने कैसे पहचाना…

    महाराष्ट्र के सबसे अमीर भाजपा विधायकों में शुमार और करीब 3,400 करोड़ों की संपत्ति के मालिक पराग शाह अपने जैन गुरु के सुझाव पर वैभव, आराम और सुरक्षा को छोड़कर…