बंगाल के 360 मदरसों के स्टाफ को झटका, SC ने नियमित नौकरी की मांग वाली याचिका की खारिज

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सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार की अनुदान सहायता योजना के तहत नियमितीकरण और भुगतान से इनकार को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 350 से अधिक ऐसे कर्मचारियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया कि क्या राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला बनता है।
फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, “हमने इस आधार पर कार्यवाही की कि यदि इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें अपने पक्ष में फैसला देने के लिए राजी कर लेता है, तो हम शेष मामलों की भी जांच करेंगे। दुर्भाग्य से, इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सका।”

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