सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लेने के लिए उस सोसायटी के 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति जरूरी है। उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने नियामक आयोग के निर्देशों को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया।
लोकपाल डीपी गैरोला ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश को बरकरार रखा। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों और सरकार की अधिसूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत, व्यक्तिगत कनेक्शन पर तभी विचार किया जा सकता है जब सोसायटी के निवासियों की निर्धारित सहमति प्रक्रिया पूरी हो। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि बिना इन शर्तों के व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।








