उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बकरीद के अवसर पर नैनीताल के फ्लैट्स मैदान पर नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 9 बजे से 10 बजे तक फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि जिला प्रशासन ने आदेश पारित कर कहा था कि ईद के मौके पर डीएसए खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
बता दें कि बीते रोज ईद की तैयारियों को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी। इस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी। याचिका में कहा कि जिला प्रशासन ने कहा कि डीएसए मैदान खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित है, इसलिए वहां धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका में कहा कि डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति दिए जाने का पत्र जारी किया लेकिन बाद में दूसरा आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके साथ ही अनुमति का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।







