पटना जिला प्रशासन ने वर्ग पांच तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही वर्ग 06 से वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों में भी बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं।
पटना न्यायालय जिला दण्डाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग पांच तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधि पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधि सुबह के 10:30 बजे तक ही संचालित होंगी।
पटना न्यायालय जिला दण्डाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस.एम. के आदेशानुसार सभी विद्यालय प्रबंधन को निदेश देते हुए कहा है कि उनके द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप ही शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। अगर आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यह आदेश 22 मई से 26 मई तक लागू रहेगा।









